Bihar Inter Caste Marriage Yojana, मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 3 लाख सहायता |

Bihar Inter-Caste Marriage Yojana – बिहार सरकार के द्वारा राज्य में Inter-Caste Marriage यानि अन्तर्जातीय विवाह करने पर सरकार अधिकतम 3 लाख तक प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है | इस योजना का लाभ उठाने वाले सभी नवविवाहित जोड़े Online आवेदन कर सकते है | यहाँ से आवेदन करने का link दिया गया है |

बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए 1 लाख राशि देगी और बाकी 2.50 लाख तक राशि को अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी | आवेदन करने वाले जोड़े हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत Register करा लिया है | वे इस योजना के लिए आवेदन करके लाभ उठा सकते है | इससे अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पढ़ सकते है और सरकार के द्वारा इस योजना पर हाल ही में दी गयी जानकारी को भी देख सकते है |

मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है ?

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग के तहत राज्य में Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को शुरू किया गया है | समाज में जातिवाद को खत्म करने और विभिन्न प्रकार की उच्च – नीच को खत्म करने के लिए सरकार ने यह योजना लागू की है | इस योजना के तहत सरकार अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय लाभ 3.50 लाख तक देगी | सभी इन जोड़ों को इस योजना के लिए Online आवेदन करना होगा | इस विभाग की Official Website से आवेदन कर सकते है |


Bihar Inter-Caste Marriage Yojana

बिहार राज्य के सभी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते है लेकिन उनको आवेदन करने से पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पहले अपना विवाह Register बनाना होगा | इसके बाद इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है | इस लिए इन विवाहित जोड़ों के पास मांगे जाने वाले सभी Documents होने चाहिए | यह राशि इनके खाते में जमा की जाएगी | साल 2024 में जिन जोड़ों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है वे मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना और मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में जिन लाभार्थी का Fixed Deposit किया जा चुका है उन लाभार्थी का Fixed Deposit विवरणी पोर्टल पे अपडेट करना सुनिचित करें |

Bihar Inter-Caste Marriage Yojana – अवलोकन

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बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का उद्देश्य

बिहार राज्य में सभी जातियाँ अलग – अलग बंटी हुई है और इससे समाज में विभिन्न प्रकार कर का भेद – भाव और उच्च – नीच बनी हुई रहती है, समाज को एक करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को शुरू किया है | ताकि एक क्षेत्र के समाज को एक ही नजर से देखा जा सके | इस लिए सरकार ने इस योजना के तहत अनुदान देना शुरू किया ताकि समाज के लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए, वे समाज को एक किया जा सके |

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana – लाभ और विशेषताएं

  • बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग केक तहत और अंबेडकर फाउंडेशन के साथ मिल कर इस योजना को क्रियान्वय किया जा रहा है |
  • इस योजना के तहत बिहार सरकार और अंबेडकर फाउंडेशन दोनों मिल कर अनुदान देगी |
  • बिहार सरकार इस योजना के तहत 1 लाख राशि देगी, वही अंबेडकर फाउंडेशन 2.50 लाख राशि देगी | इस प्रकार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में कुल कुल 3.50 लाख का अनुदान दिया जाएगा |
  • जिन विवाहित जोड़े ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत Register कराया है उनको ही अनुदान दिया जाएगा |
  • इस योजना के लिए सभी को Online आवेदन करना है और इसके तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को DBT के तहत जमा की जाएगी |

मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की पात्रता

  1. बिहार के सभी मूल निवासी |
  2. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत Register विवाहित जोड़े |
  3. वर की आयु 21 साल और वधू की आयु 18 साल पूरी होनी चाहिए |
  4. वर और वधू दोनों अन्तर्जातीय होने चाहिए |

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana – Documents

  1. वर – वधू का आधार कार्ड |
  2. मूल निवास प्रमाण पत्र |
  3. विवाह प्रमाण पत्र |
  4. जाति प्रमाण पत्र |
  5. जन्म प्रमाण पत्र |
  6. Bank डायरी |
  7. PAN Card |
  8. Mobile Number |

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Online आवेदन प्रक्रिया

बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए योग्यता को रखने वाले विवाहित जोड़े Online Registration करके अनुदान प्राप्त कर सकते है –

  • विवाहित जोड़े को सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की Official Website पर जाना है |
  • यहाँ इनको Home page पर Apply Now के Option पर Click करना है |
  • इसके बाद इन आवेदको को New Registration पर Click करना है और Name, Mobile Number, Email से Registration पूरा करना है |
  • फिर Login पर Click करके, User id – Password से Login करना है |
  • फिर मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को Select करना है और इसके Form Page पर Click करना है |
  • इस Page में वर और वधू की General जानकारी को भरना है और फिर bank Details को भरना है |
  • अपने सारे अन्य Documents को Upload करना है |

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मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह योजना से संबधित प्रश्न
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को लागू किया है ?
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह अनुदान योजना को लागू किया है |
मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह अनुदान योजना क्या है ?
बिहार सरकार के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत राज्य में होने वाले विभिन्न अन्तर्जातीय विवाह होने पर अनुदान दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा ?
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले विवाहित जोड़ों को कुल 3.50 लाख का अनुदान मिलेगा, वही बिहार सरकार 1 लाख देगी और 2.50 लाख अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह योजना के लिए कैसे आवेदन होगा ?
जो विवाहित जोड़े दी गयी योग्यता को रखते है वे Online आवेदन कर सकत है, जो लेख में जानकारी दी है |

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