Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana – बिहार सरकार ने राज्य में निवास करने वाले गरीब परिवार जो BPL श्रेणी में आते है उनके लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा 3,000/- की सहायता देगी | जो एक साथ दी जाएगी | इस योजना के लिए यह परिवार Online या Offline आवेदन कर सकते है |
बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो अपना भरण – पोषण भी ध्यान से नहीं कर पाते है, सरकार उनको अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है | यहाँ से Online आवेदन करने का link दिया गया है और Offline भी आवेदन करने का Form दिया गया है, इसे Download कर सकते है | इन गरीब परिवारों के अंत्येष्टि के समय होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए यह सरकार सहायता प्रदान कर रही है | इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों उठा सकते है |
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना क्या है ?
बिहार सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के तहत राज्य में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को आरंभ की है | इस योजना का केवल गरीब वर्ग जो BPL श्रेणी में आने वाले परिवार ही लाभ उठा सकते है | बिहार सरकार इन गरीब परिवारों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार में होने वाले विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, ताकि इन परिवारों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़े | सरकार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 3,000/- की सहायता एक साथ देगी |
जो परिवार इस योजना के तहत लाभ उठान चाहते है उनको समाज कल्याण विभाग से Official Website से Online आवेदन करना है या ये परिवार Offline भी आवेदन कर सकते है | यहाँ से Kabir Anteyeshti Anudan Yojana Form PDF Download कर सकते है | इस योजना के तहत बिहार सरकार ने अभी तक 2 लाख से मृतको अधिक लाभ प्रदान किया है |
Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
राज्य | बिहार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | गरीब परिवार BPL श्रेणी |
सहायता | 3,000/- |
क्षेत्र | ग्रामीण और शहरी क्षेत्र |
आवेदन | Online & Offline |
Official Website | https://esuvidha.bihar.gov.in/ |
Notification | Download |
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बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य
बिहार राज्य के मूल निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है, इन परिवारों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार लिए उपयोग किया जाएगा | सरकार गरीब वर्ग पर किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ने देना चाहती है इस लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना शुरू की है |
Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana – महत्वपूर्ण बिन्दु
- बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत राज्य में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को शुरू किया गया है |
- इस योजना में केवल राज्य के गरीब परिवार जो BPL श्रेणी में आते है उनको ही शामिल किया जाएगा |
- बिहार सरकार के द्वारा इन परिवारों को किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 3,000/- की सहायता देगी | जो एक साथ जमा की जाएगी |
- यह राशि DBT के तहत जमा की जाएगी |
- इस योजना के लिए मृतक के परिवारों वालों को Online या Offline आवेदन करना है | दोनों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ देख सकते है |
- मृतक के सारे Documents और उसके परिवार के भी Documents पूरे होने चाहिए |
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की पात्रता
- बिहार के मूल निवासी हो |
- बिहार में गरीब रेखा से नीचे BPL परिवार से हो |
- मृतक की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है |
Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana – Documents
- आधार कार्ड (मृतक का) |
- आवेदक का आधार कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- जाति प्रमाण पत्र |
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- आवेदक का Bank Details |
- Mobile Number |
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना Offline आवेदन प्रक्रिया
जो परिवार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए Offline आवेदन करना चाहते है वे ऊपर दी गयी सारणी से Form को PDF में Download कर सकते है | इस Form में मृतक की और आवेदक की मांगी गयी जानकारी को भरना है और यह Form जिले के संबधित विभाग के कार्यालय में भेजे |
Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana Offline आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले बिहार समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना है |
- इसके Home Page पर Apply Now के Option पर Click करना है |
- यहाँ Online Registration के Option पर Click करना है |
- नए Page में आवेदक के सामने Online Registration Form खुलेगा, यहाँ आवेदक को सबसे पहले योजना Select करना है |
- फिर Form में मृतक की जानकारी को भरना है जो – Deceased Name, Deceased Father’s / Husband Name, Gender, Deceased DOB, Age, Date Of Death आदि |
- फिर आवेदक का विवरण जैसे – Beneficiary Name, Father’s Name, Mother’s Name, Gender, Category, DOB आदि को भरना है |
- फिर Address को भर कर, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक के आधर कार्ड, bank details आदि को भरना है |
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबधित प्रश्न
बिहार राज्य में समाज कल्याण विभाग के तहत कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को शुरू किया है |
बिहार सरकार के द्वारा राज्य के गरीब वर्ग के परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लि वित्तीय सहायता दी जाएगी |
बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के तहत कुल 3,000/- की सहायता दी जाएगी |
जो परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर रहे है वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे BPL श्रेणी से हो |
इस योजना के लिए Offline और Online आवेदन किया जाएगा, यह आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर के लेख में दी गयी है |