CM Udyam Kranti Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षित युवाओ के द्वारा स्वरोजगार करने पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के तहत अधिकतम 25 लाख तक ऋण प्रदान कर रही है | इन युवाओ को यह ऋण बैंक से दिया जाएगा | जो युवा दी योग्यता को पूरा करते है वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के लिए Online Registration करके, ऋण प्राप्त कर सकते है |
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले युवा की न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए | राज्य सरकार राज्य में युवाओ को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने और नए रोजगार खोलने के लिए यह योजना शुरू की है, ताकि युवा वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते और अपने उद्योग को आगे बढ़ा सके | यहाँ CM Udyam Kranti Yojana 2024 की जानकारी को देख सकते है और Direct सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम से आवेदन कर सकते है |
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत राज्य में नवंबर 2021 को Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के शिक्षित युवा जो स्वयं का रोजगार शुरू कर रहे है या वे कोई नया उद्योग स्थापित कर रहे है उनको सरकार अधिकतम 25 लाख तक ऋण प्रदान करेगी, जो 3% प्रतिवर्ष ब्याज दर से दिया जाएगा | जिन युवाओ की आयु 18 से 45 साल के बीच है वे CM Udyam Kranti Yojana के लिए आवेदन कर सकते है |
जो युवा 12वीं पास है वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के लिए आवेदन करके, ऋण प्राप्त कर सकते है | इन युवा को दिया जाने वाले ऋण अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा | जिस युवा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं है वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते है | यह योजना सभी वर्ग के लिए लागू की गयी है |
CM Udyam Kranti Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
विभाग | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग |
योजना शुरू | 29 नवंबर 2021 |
उद्देश्य | युवाओ को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी | शिक्षित सभी युवा वर्ग |
सहायता | अधिकतम 25 लाख का ऋण |
शैक्षणिक योग्यता | 12वीं पास |
आयु सीमा | 18 45 साल |
वार्षिक आय सीमा | अधिकतम 12 लाख |
आवेदन | Online |
Official Website | https://samast.mponline.gov.in/portal/ |
Notification | Download |
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को लागू कर, राज के युवाओ को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना है | आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के शिक्षित युवा इस योजना के तहत ऋण को प्राप्त कर स्वयं का उद्योग लगा सकते है | राज्य में सरकार युवा उद्यमी को बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए यह योजना शुरू की है |
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में राज्य के सभी वर्ग को लाभ दिया जाएगा | इस योजना का क्रियान्वय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा किया जाता है |
- इस योजन के तहत युवाओ को विनिर्माण उद्योग के लिए 1 लाख से 50 लाख तक ऋण दिया जाएगा | वहीं सेवा उद्योग के लिए 1 लाख से 25 लाख तक ऋण दिया जाएगा |
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण कुल 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, वहीं इस ऋण पर प्रति वर्ष 3% ब्याज की दर ली जाएगी |
- ऋण प्राप्त करने के वाले का खाता NPA बना रहेगा, इस अवधि के दौरान अन्य को ऋण नहीं मिलेगा |
- जो Students इच्छुक है उनको 12 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उद्यमिता विकास प्रशिक्षण Online Training दी जाएगी |
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के तहत दिया जाने वाले ऋण CGTMSE के तहत बैंक को ऋण की गारंटी दी जाएगी |
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवा की आयु 18 से 45 साल के बीच हो |
- Students के पास न्यूनतम 12वीं पास Marks sheet हो |
- युवा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख तक हो |
- अगर आवेदक के परिवार आयकरदाता है तो पिछले तीन का विवरण होना चाहिए |
- आवेदक स्वयं किसी बैंक या संस्था जैसे – MFI / NBF / SFB / PACS के द्वारा डीफाल्टर नहीं हो |
- आवेदन राज्य और केंद्र सरकार की अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया हो |
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Documents
- आधार कार्ड |
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- Education Documents |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- Bank डायरी |
- Mobile Number |
- PAN Card |
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Online आवेदन प्रक्रिया
जो शिक्षित युवा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के लिए Online आवेदन कर ऋण प्राप्त करना चाहते है उनको इस प्रकार आवेदन करना है
- मध्य प्रदेश सरकार और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा तैयार किया गया Portal सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम (SAMAST) की Official Website पर Visit करना है, इसका link ऊपर की सारणी में दिया गया है |
- इसके Home page पर आवेदन करे के Option पर Click करना है |
- यहाँ Create New Profile पर Click करना है और नए पेज में आवेदक का आधार, DOB, Mobile Number, वर्ग, Email आदि को Fill करके, प्रोफाइल बनाना है |
- फिर Mobile Number और Date Of Birth से Login करना है |
- यहाँ आवेदक को Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana को Select करना है और इसके Form पर Click करना है |
- फिर युवा को सामान्य जानकारी को साथ अपने उद्योग की जानकारी को भरना है |
- आवेदक को संबधित बैंक की Details को भरना है और Documents Upload करना है |
आवेदन करने के बाद bank के द्वारा अधिकतम 6 माह तक इस form पर ऋण देने का निर्णय लेने का प्रावधान है | बैंक शाखा द्वारा आवेदक के पक्ष में ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा फिर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि आवेदक के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से DBT के तहत जमा करेगी |
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