Haryana Disability Pension Yojana – हरियाणा सरकार ने राज्य में 60% विकलांग लोगो के लिए Disability Pension Schemes यानि विकलांगता पेंशन योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत अब इन व्यक्तियों को प्रति माह 3,000/- कि पेंशन दी जाएगी | 18 साल से अधिक आयु वाले सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
जो व्यक्ति हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए Online और Offline आवेदन कर सकते है | जो विकलांग व्यक्ति हरियाणा में पिछले तीन सालों से स्थाई रूप से निवास कर रहा है उनको इस योजना में शामिल किया गया है | यह व्यक्ति इस योजना का Offline Form यहाँ से प्राप्त कर सकते है और Online आवेदन करने का link भी मिल जाएगा |
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के तहत Disability Pension Schemes को 1982 – 83 में आरंभ की है | लेकिन समय – समय पर इस योजना में संसोधन होते रहे है | शुरुआत में इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को 50/- प्रति माह वेतन दिया जाता है, फिर आगे बढ़ते हुए संसोधन में साल 2017 में 1800/- प्रति माह पेंशन कर दी थी | लेकिन वर्तमान में इस योजना के तहत इन विकलांग व्यक्तियों को 3,000/- की पेंशन प्रति माह दी जाएगी |
हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में 60% अधिक विकलांग व्यक्तियों के भरण – पोषण के लिए विकलांगता पेंशन योजना को शुरू की है, ताकि यह विकलांग व्यक्ति अपना गुजारा कर सके | राज्य में 18 साल से अधिक आयु वाले सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है | मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करने योग्य है | हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है | हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए Online और Offline आवेदन होगा |
Haryana Disability Pension Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना |
राज्य | हरियाणा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय |
योजना शुरू | 1982 – 83 |
आवेदन | Online और Offline |
लाभार्थी | विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता |
सहायता | 3,000/- प्रति माह |
Official Website | https://haryana.gov.in/ |
Application Form | Download |
Notification | Download |
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Haryana Disability Pension Yojana का उद्देश्य
हरियाणा राज्य में विकलांग व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है, उनके लिए हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति अपना भरण – पोषण आराम से कर सकते है | इन विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन मिलेगी, इससे अपना इलाज भी आराम से करा सकते है | राज्य सरकार इनको वित्तीय सहायता देगी | ताकि समय – समय पर होने वाला Medical जांच और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकते है | सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा को देना का मुख्य उद्देश्य है |
Disability Pension Haryana की विशेषताएं
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना की विभिन्न विशेषताएं है –
- इस योजना का क्रियान्वय हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के तहत किया जाएगा |
- इस योजना को प्रदेश में 1982 – 83 में आरंभ किया था |
- समय – समय पर इस योजना में संसोधन हुआ है अंतिम संसोधन साल 2024 में हुआ और इस संसोधन में तहत प्रति माह मिलने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी की गयी है |
- हरियाणा के सभी मूल निवासी जो विकलांग है वे आवेदन कर सकते है लेकिन जो पिछले 3 साल से हरियाणा में निवास कर रहा है वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
- जो विकलांग व्यक्ति 60% से अधिक है उनको भी इस योजना के दायरे में लाया गया है |
- सभी वर्ग के विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते है |
- इस विकलांगता में शरीरिक एवं मानसिक जैसे – अंधापन, दृष्टि बाधित, मुक (गूंगा) श्रवण बाधित आदि शामिल है |
- साल 2023 – 24 में इस योजना के तहत 1 लाख 86 हजार से अधिक विकलांग व्यक्तियों को लाभ दिया गया है |
- हर माह इस योजना मे में योग्यता को रखने वाले विकलंग व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा |
- इस योजना के लिए यह विकलांग व्यक्ति दो तरीकों से यानि Online and Offline आवेदन कर सकते है |
- जो भी राशि यानि प्रति माह मिलने वाली पेंशन को व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी |
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना का लाभ
हरियाणा का मूल निवासी जो विकलांगता पेंशन योजना की योग्यता को रखता है और आवेदन करता है उनको प्रति माह पेंशन मिलेगी | यह पेंशन वर्तमान में सरकार ने 3,000/- कर दी है | शुरुआत में इस योजना के तहत 50/- प्रति माह पेंशन दी जाती थी लेकिन अब इस योजना के तहत प्रति माह पेंशन को बढ़ा दिया गया है |
Haryana Disability Pension Yojana की योग्यता
जो व्यक्ति हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रहे है वे 60% से अधिक विकलांग है वे ही आवेदन कर सकते है, अन्य योग्यता इस प्रकार है –
- हरियाणा का मूल निवासी हो |
- 60% से 100% तक विकलांग हो |
- इसके परिवार की वार्षिक आय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो |
- विकलांग व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 साल हो |
Haryana Disability Pension Yojana Documents
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले इन Documents का होना जरूरी है –
- व्यक्ति का आधार कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- Medical रिपोर्ट |
- विकलांग होने का प्रमाण पत्र |
- Bank डायरी |
- Mobile Number |
- Photo |
Application Form for Disability Pension Apply Offline
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना की योग्यता को रखने वाले व्यक्ति Offline आवेदन कर सकते है | वे यहाँ से Application Form for Disability Pension को PDF में Download कर सकते है | इस Form को पूरा Fill करके, Photo को लगाना है और Documents को साथ मे लगाना है | इस Form को जिले के संबधित विभाग के कार्यालय में जमा करना है |
Disability Pension Haryana Online Apply
जो विकलांग व्यक्ति हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए Online आवेदन करना चाहते है वे इस प्रकार आवेदन कर सकते है –
- इस व्यक्ति को SARAL Haryana Portal यानि Transforming Service Delivery in Haryana Portal को Open करना है |
- फिर Home Page पर New Registration के link पर Click करना है |
- विकलांग व्यक्ति को Name, Mobile Number, Email, Password से Registration पूरा करना है |
- फिर Login Id – Password से Login करना है |
- फिर इस विकलांग व्यक्ति को Disability Pension Haryana को Select करना है और इसका Form Open करना है |
- इस व्यक्ति को अपनी सामान्य जानकारी को भरना है और विकलांग होने की भी जानकारी को भरना है जैसे – इस तरह से वह व्यक्ति विकलांग है |
- फिर इसके Medical प्रमाण पत्र के साथ अन्य Documents को Upload करना है |
- विकलांग व्यक्ति की Bank Account Details को Fill करना है और इस Form को Submit करना है |
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Disability Pension Haryana से संबधित प्रश्न
साल 1982 – 83 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत हरियाणा में विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है |
इस योजन तहत इन विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 3,000/- की पेंशन मिलेगी |
जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर रहे है उनकी विकलांगता 60% है या इससे अधिक है और वे मूल रूप से हरियाणा से है, वे आवेदन कर सकते है |
व्यक्ति हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए Online और Offline आवेदन कर सकते है |