Haryana Parivarik Pension Yojana – हरियाणा में 60 साल से ऊपर के श्रमिकों को प्रति माह हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना के तहत 3500/- की पेंशन दी जा रही है | इस योजना वे श्रमिक लाभ उठा सकते है जो अपनी आयु 60 साल होने से पहले नियमित तरीके से न्यूनतम 3 साल तक श्रम बोर्ड में Register रहा है | यह श्रमिक इस योजना के लिए Online आवेदन कर सकते है |
राज्य के जिन श्रमिकों को हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन प्राप्त होती, उनकी मृत्यु हो जाने पर उसके पति या पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी, जो 1750/- होगी | अगर को श्रमिक अविवाहित है तो उसके माता – पिता के जीवित रहने तक आधी पेंशन दी जाएगी | इस प्रकार हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना का लाभ लिया जा सकता है | श्रमिक इस योजना के लिए Online आवेदन कर सकते है |
Haryana Parivarik Pension Yojana – Summary
योजना का नाम | हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना |
विभाग | श्रमिक विभाग |
बोर्ड | हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड |
लाभार्थी | Register श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को वित्तीय सहायता |
सहायता / पेंशन | प्रति माह 3500/- |
पेंशन की योग्यता | तीन साल नियमित बोर्ड में Register |
आयु सीमा | न्यूनतम 60 साल |
आवेदन | Online |
Official Website | https://hrylabour.gov.in/ |
Notification | Download |
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हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के सभी Register श्रमिकों को 60 साल के ऊपर होने पर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी | इस योजना के लिए वे श्रमिक योग्य है जो बोर्ड में नियमित Register है | बोर्ड इन श्रमिकों को प्रति माह 3500/- की पेंशन प्रदान करेगी | इससे यह श्रमिक अपनी जीवन यापन कर सकते है | अगर 60 साल के बाद इस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आधी पेंशन मिलेगी |
हरियाणा राज्य के श्रमिक उम्र के साथ वे पहले जैसे मेहनत नहीं कर पाते है, इस लिए सरकार उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान कर, अपनी आमंदनी को बढ़ा सकते है | राज्य के सभी श्रमिक इस योजना के दायरे में है | यह श्रमिक Board में Register Number से Online आवेदन करके, लाभ उठा सकते है |
Haryana Parivarik Pension Yojana का उद्देश्य
बहुत सारे श्रमिक बढ़ती उम्र के अनुसार अपना जीवन यापन आसानी से नहीं कर पाते है, इस लिए सरकार के द्वारा इन श्रमिकों की आजीविका को आसान करने के लिए परिवारिक पेंशन योजना को लागू किया है | ताकि यह श्रमिक समय के साथ अपनी जरूरतों को पूरा सके | इसके साथ उस श्रमिक के परिवार को भी सरकार पेंशन देगी, अगर श्रमिक की 60 साल के बाद मृत्यु हो जाती है | सरकार श्रमिक के साथ उसके परिवार का भी ध्यान रख रही है |
Haryana Parivarik Pension Yojana 2024 के महत्वपूर्ण बिन्दु
- हरियाणा सरकार के हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में Register श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लिया जाएगा |
- इस योजना में उन्ही श्रमिकों को सरकार पेंशन देगी, जो न्यूनतम 3 साल से बोर्ड में नियमित तरीके से Register है |
- श्रमिकों की उम्र 60 साल से अधिक होने पर सरकार प्रति माह पेंशन देगी |
- इस श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर सरकार के द्वारा उसके परिवार को यानि पति या पत्नी को पेंशन देगी |
- अगर श्रमिक अविवाहित है तो उसके माता – पिता को यह पेंशन मिलेगी |
- श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को आधी पेंशन दी जाएगी |
- सरकार के द्वारा इन श्रमिकों को प्रति माह सीधे खाते में यह राशि जमा करेगी |
- इन श्रमिकों को इस योजना के लिए Online आवेदन करना होगा |
- यह श्रमिक इस योजना के लिए online और Offline आवेदन कर सकते है |
- इस श्रमिक को प्रति वर्ष नवंबर माह में बोर्ड की Website पर जीवन प्रमाण पत्र Upload करना होगा, अगर ऐसा नहीं करता है तो बोर्ड उस श्रमिक की पेंशन बंद कर देगी |
हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना का लाभ
राज्य के सभी बोर्ड में Register श्रमिक को लाभ प्रति माह दिया जाएगा | इन श्रमिकों को सरकार प्रति माह कुल 3500/- की पेंशन देगी |
- श्रमिक के 60 साल के ऊपर आयु होने पर प्रति माह पेंशन मिलेगी |
- अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी इस योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा |
- उसके परिवार को प्रति माह 1750/- पेंशन मिलेगी |
- बढ़ती उम्र के साथ कम मेहनत हो जाती है उनको सरकार वित्तीय रूप से लाभ मिलेगा |
हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना 2024 की योग्यता
हरियाणा राज्य में श्रमिकों को प्रति माह मिलने वाली पेंशन के लिए इस प्रकार योग्यता रखी है –
- श्रमिक मूल रूप से हरियाणा का निवासी हो |
- श्रमिक की उम्र 60 साल से अधिक हो |
- श्रमिक का हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 3 साल तक नियमित Register हो |
- श्रमिक की अगर मृत्यु होती है तो वह सिलिकोंसिस तरीके से होनी चाहिए |
Haryana Parivarik Pension Yojana Documents
हरियाणा की परिवारिक पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी श्रमिक उठा सकते है, इसके Documents इस प्रकार है –
- श्रमिक का आधार कार्ड |
- हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में Register श्रमिक |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- परिवार पहचान पत्र |
- श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र |
- Bank डायरी |
- फोटो |
- Mobile Number |
हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना 2024 ऑफलाइन आवेदन
जो श्रमिक Parivarik Pension Yojana के लिए Offline Mode से आवेदन करना चाहते है वे इस प्रकार आवेदन करे –
- हरियाणा श्रम विभाग की Official Website से इस योजना का Form Download कर सकते है या वे ऊपर की सारणी से Form को Download कर सकते है |
- फिर इस श्रमिक को इस Form को Fill करना है, जिसमें अपनी जानकारी, Address, Bank Account Details आदि को Fill करना है |
- Form के Page पर फोटो को लगाकर हस्ताक्षर करना है |
- इस Form के साथ सभी Documents की copy को लगा कर, श्रम आयुक्त – सह – कल्याण हरियाणा के कार्यालय में जमा करना है |
- इसके बाद इस कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा श्रमिक का सत्यापन किया जाएगा फिर उसके प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी |
- अगर उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु प्रमाण के साथ यह Form जमा करना है |
Haryana Parivarik Pension Yojana Apply Online
श्रमिक हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना के लिए Online आवेदन भी कर सकते है | जो श्रम विभाग की Website से होगा या अपने पास ई-मित्र पर जा कर आवेदन कर सकते है |
- श्रमिक को अपने Register Number से विभाग की Website को Login करना है |
- फिर इस हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना का Form Open करना है |
- यहाँ Form में श्रमिक को Name, Mobile Number, Email, Address को Fill करना है |
- Bank Account Number, Bank के Code को Fill करना है |
- फोटो के साथ अन्य Documents को Upload करना है |
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हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना से संबधित प्रश्न
राज्य में Register श्रमिकों को प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है |
जिन श्रमिकों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है उनको प्रति माह 3500/- की पेंशन मीलेगी | लेकिन श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आधी यानि 1750/- प्रति माह पेंशन दी जाएगी |
श्रमिक का बोर्ड में न्यूनतम 3 साल का Register है और उसकी आयु 60 साल से ऊपर हो गयी है वे आवेदन करने योग्य है |
जो श्रमिक इस योजना की योग्यता को पूरा करते है वे Online और Offline आवेदन कर सकते है |