Mahatma Gandhi Pension Yojana – उत्तर प्रदेश में अंसगठित क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार के द्वारा महात्मा गांधी पेंशन योजना को लागू किया है | इस योजना के तहत इन श्रमिकों की 60 साल की आयु पूरी होने पर राज्य सरकार के द्वारा प्रति माह 1,000/- तक की सहायता राशि दी जाएगी | इस श्रमिक के पास श्रम बोर्ड में न्यूनतम 10 साल का Register कार्ड बना हुआ होना चाहिए |
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्ग श्रमिकों के लिए प्रति माह इस प्रकार की पेंशन प्रदान कर उनका गुजारा भत्ता दे रही है | ताकि वे आगे की जिंदगी आराम से निकाल सके | अधिक आयु होने पर वे पहले जैसा कमा भी नहीं पाते है | इन सभी को ध्यान में रखते हुए Mahatma Gandhi Pension Yojana शुरू की है | श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को इस योजना के तहत पेंशन दी जाएगी |
महात्मा गांधी पेंशन योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूरों की अधिक आयु होने पर उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और वे अपना आराम से देख – भाल कर सके, इनको देखते हुए Mahatma Gandhi Pension Yojana को लागू किया है | इस योजना के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिक आवेदन कर सकते है | इनको इस योजना के तहत 1,000/- से 1,250/- तक प्रति माह पेंशन दी जाएगी | इस योजना के लिए आवेदन Offline किया जाएगा |
Mahatma Gandhi Pension Yojana अवलोकन
योजना का नाम | महात्मा गांधी पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | बुजुर्ग श्रमिकों को सहायता देना |
लाभार्थी | 60 साल की आयु पूरी करने वाले सभी श्रमिक वर्ग |
सहायता | प्रति माह 1,000/- की पेंशन |
आवेदन | Offline |
Official Website | https://www.upbocw.in/ |
उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी पेंशन योजना को लागू करने का मुख्यउद्देश्य रखा है की बुजुर्ग श्रमिक अपनी आजीवका आराम से चला सके तथा जिन्होंने 5 साल तक श्रम बोर्ड की सदस्य रखी है वे उनकी प्रति माह एक पेंशन के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना | बढ़ती उम्र पर ये पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाते है, उनकी प्रति दिन की क्षमता में कमी आने लगती है, इस लिए ये रोजाना काम पर नहीं जा सकते है |
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Mahatma Gandhi Pension Yojana पात्रता
- उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में Register होना चाहिए |
- इस श्रमिक का वार्षिक अंशदान जमा होना चाहिए |
- श्रमिक की 60 साल की आयु पूरी होने से पहले लगातार पाँच साल तक कम से कम सदस्य होना चाहिए |
- राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली अन्य किसी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो |
- अपनी 60 साल की आयु पूरी करने से पहले उत्तर प्रदेश में स्थाई निवासी होना चाहिए |
Important Documents
महात्मा गांधी पेंशन योजना के लिए यह Documents होने चाहिए –
- श्रम कार्ड |
- आधार कार्ड |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- हर साल अप्रैल में जीवित होने के प्रमाण पत्र |
- अन्य कोई पेंशन नहीं प्राप्त करता इसका शपथ प्रमाण पत्र |
- बैंक डायरी |
Mahatma Gandhi Pension Yojana Online आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को ऊपर सारणी में दी गयी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की Official Website पर जाए |
- इसके Home Page पर योजना आवेदन करे के link पर Click करना है |
- आवेदक को अपना मण्डल को Select करना है फिर आधार कार्ड संख्या, मोबाईल नंबर को भर कर, आवेदन पत्र खोलना है |
- यहाँ Form खुलेगा, इस Form में श्रमिक को अपनी सामान्य जानकारी के साथ बैंक की जानकारी को भरना है |
- साथ में Documents को upload करना है |
- अंत में इस Page को Submit करना है |
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महात्मा गांधी पेंशन योजना से संबधित प्रश्न
किस राज्य में महात्मा गांधी पेंशन योजना को लागू किया है ?
महात्मा गांधी पेंशन योजना क्या है ?
महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाएगी ?
महात्मा गांधी पेंशन योजना के लिए कैसे करे आवेदन ?