Mahila Swayam Siddha Yojana – राजस्थान सरकार ने राज्य में विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिलाओ को स्वयं का रोजगार करने के लिए महिला स्वयसिद्धा योजना के तहत निःशुल्क Training दी जाएगी | इन महिलाओ को यह Training स्वयं सेवी संस्थाओ के माध्यम से दिया जाएगा | जो महिला इन संस्था में पिछले 3 साल से Register है उनको ही इस योजना में शामिल किया जाएगा |
महिला स्वयसिद्धा योजना के तहत एक केंद्र में अधिकतम 50 महिलाओ को प्रवेश दिया जाएगा | इसके तहत इन महिलाओ को 3 माह से 1 साल तक ट्रैनिंग दी जाएगी | राज्य सरकार के द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओ को अधिकतम 6 लाख तक अनुदान दिया जाएगा | जिस महिला के जीवन में आजीविका के लिए अन्य को संसाधन नहीं है वे इन योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है | इस योजना के तहत इन संस्थाओ में प्रवेश के लिए महिलाओ को Offline आवेदन करना होगा | यहाँ महिला स्वयसिद्धा योजना से संबधित सम्पूर्ण जानकारी को देख सकते है |
महिला स्वयसिद्धा योजना क्या है ?
राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत राज्य की महिलाओ को स्वरोजगार के लिए महिला स्वयसिद्धा योजना को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत इन महिलाओ को निःशुल्क Training दी जाएगी | राज्य से सभी संभाग स्तर पर नारी निकेतन भवनों में विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिलाओ को इस योजना में शामिल किया गया है | जो महिला पहले से ही इन संस्था से जुड़ी हुई है, उनको ही इस योजना में शामिल किया जाएगा |
राजस्थान सरकार महिला स्वयसिद्धा योजना के तहत इन स्वयं सेवी संस्थाओ को वित्तीय सहायता देगी जो महिला Training प्राप्त कर रही है उनसे संबधित होने वाले वित्तीय खर्च के लिए वहन कर सकते है | जो महिला महिला स्वयसिद्धा योजना में शमिल हो रही है उनको अधिकतम 1 साल तक Training मिलेगी | सरकार इन संस्थों कुल कुल दो किस्त में अनुदान देगी जो कुल 6 लाख के आस – पास होगा | यह अनुदान हर केंद्र के लिए समान होगा | एक महिला केंद्र में कुल 50 महिलाओ को Training दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम 25 महिलाओ को होना अनिवार्य है |
Mahila Swayam Siddha Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | महिला स्वयसिद्धा योजना |
राज्य | राजस्थान |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | महिलाओ को स्वरोजगार के लिए निःशुल्क Training प्रदान करना |
लाभार्थी | विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला |
सहायता | निःशुल्क Training |
अवधि | अधिकतम एक साल |
आवेदन | Offline |
Official Website | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
Notification | Download |
Application Form | Download |
Rajasthan Charm Prashikshan Yojana
Annasaheb Patil loan Yojana 2024
राजस्थान महिला स्वयसिद्धा योजना का उद्देश्य
राजस्थान में बहुत सारी महिला जो सभी संभाग स्तर पर बने नारी निकेतन में रहती है, इन महिलाओ का आजीविका का कोई साधन नहीं है, इस लिए सरकार के द्वारा महिला स्वयसिद्धा योजना को शुरू किया है, ताकि इन महिलाओ को स्वयं का रोजगार करने में आसानी हो | संबधित उद्योग की जानकारी इन केंद्रों में दी जाएगी और इसके साथ इन संस्थाओ के द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाएगी | ताकि यह महिलाएं अपना रोजगार कर सकती है |
Mahila Swayam Siddha Yojana – लाभ और विशेषताएं
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा महिला स्वयसिद्धा योजना का संचालन होगा |
- इस योजना के तहत राज्य के संभाग स्तर पर खोले गए नारी निकेतन भवनों में महिलाओ को शामिल किया जाएगा |
- इन भवनों में जो महिला विधवा/ तलाकशुदा / निराश्रित है उनको ही Training दी जाएगी |
- सरकार के द्वारा इन महिलाओ को निःशुल्क Training देगी |
- यह Training न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 1 साल तक दी जाएगी | इस Training में इन महिलाओ को स्वरोजगार से संबधित जानकारी दी जाएगी |
- सेवी संस्था / ट्रस्ट का न्यूनतम 3 साल Registration का समय हो चुका है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा |
- एक महिला केंद्र में अधिकतम 50 महिलाओ को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन न्यूनतम 25 महिला का होना अनिवार्य है |
- जो महिला इस योजना के लिए आवेदन करती है उनका आवेदन समिति के द्वारा जांच किया जाएगा और इसके द्वारा ही चयन किया जाएगा |
- एक स्वयं सेवी संस्था का मासिक खर्च 51 हजार के आस – पास होगा, वहीं इनका वार्षिक व्यय 6 लाख 21 हजार के आस – पास होगा |
- इन स्वयं सेवी संस्था के द्वारा प्रवेश लेने वाली महिलाओ से संबधित होने वाले व्यय, इनके बच्चों का भोजन आदि व्यय किया जाएगा |
- जो महिला इन स्वयं सेवी संस्था के द्वारा Training प्राप्त करती है उनको स्वयं का रोजगार करने के लिए बैंक से ऋण लेने में सहायता करेगी |
महिला स्वयसिद्धा योजना की पात्रता
- महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए |
- यह महिला संभाग स्तर के नारी निकेतन भवन में रहती हो |
- महिला विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित हो |
स्वयं सेवी संस्था की महिला स्वयसिद्धा योजना के लिए पात्रता
- इन सस्था / ट्रस्ट का न्यूनतम 3 साल Registration का समय / संचालन का प्रमाण हो |
- यह संस्था व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही हो |
- संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओ का विकास हो |
- इस संस्था के लिए राज्य प्रशासनिक तरीके से एक समिति का होना जरूरी है |
- यह संस्था राज्य या केंद्र सरकार के संबधित विभाग के द्वारा काली सूची में शामिल नहीं हो |
Mahila Swayam Siddha Yojana – Documents
जो स्वयं सेवी संस्था महिला स्वयसिद्धा योजना के तहत महिलाओ को Training प्रदान कर ही है उनके पास यह Documents होने चाहिए –
- एक आवेदन पत्र |
- Registration का प्रमाण पत्र |
- नवीनतम कार्यप्रणाली की सूची |
- पिछले तीन सालों की आय का लेख – जोखा |
- प्रगति रिपोर्ट |
- Bank का स्टेटमेंट |
Mahila Swayam Siddha Yojana Offline आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत राज्य में बनी स्वयं सेवी संस्था / ट्रस्ट को महिला स्वयसिद्धा योजना के तहत महिलाओ को Training देने के लिए Offline आवेदन करना होगा | यह आवेदन Form यहाँ से Download कर सकते है और इनको सम्बधी जिला विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है | इस Form में संस्था से मांगी गयी सभी जानकारी हो और इसके सारे Documents होने चाहिए |
Mukhyamantri Medhavi Vidhyarthi Yojana 2024
UP Vidyadhan Scholarship Yojana 2024
Subhadra Yojana Apply Online 2024
महिला स्वयसिद्धा योजना से संबधित प्रश्न
राजस्थान राज्य में महिला स्वयसिद्धा योजना लागू है |
राजस्थान में संभाग स्तर बने नारी निकेतन भवन में विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिलाओ को इस योजना के तहत स्वयं सेवी संस्था में निःशुल्क Training दी जाएगी |
जो स्वयं सेवी सस्था इस योजना के तहत महिलाओ को Training देती है उनको वार्षिक 6 लाख के आस – पास अनुदान मिलेगा |
जिन स्वयं सेवी संस्था को Offline आवेदन करना है, इसके Form का link यहाँ दिया गया है |