Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana – उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 को लागू किया है | राज्य की श्रमिक महिलाओ के बच्चा होने पर 20 से 50 हजार तक वित्तीय सहायता दी जाएगी | यह सहायता इन महिलाओ को इस योजना के तहत दो बार प्रसव होने पर दी जाएगी |
उत्तर पदेश राज्य में सरकार ने श्रमिक महिलाओ के प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपबद्ध करने हेतु यह सहायता दे रही है | प्रसव के समय यह महिला काम पर भी नहीं जा सकती है इस लिए इन सभी को देखते हुए राज्य सरकार ने Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana को लागू किया है | अगर किसी महिला का पति इस योजना के तहत आवेदन कर रहा है उनको भी 6,000/- तक सहायता दी जाएगी |
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में श्रमिक महिलाओ के लिए Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana को 2019 में लागू किया है | इस योजना के तहत इन महिलों को पुत्र होने पर 20,000/- की सहायता मिलेगी ओर पुत्री होने पर 25,000/- की सहायता दी जाएगी | लेकिन अगर विकलांग पैदा बच्चा पैदा होता है तो उसको 50,000/- की सहायता दी जाएगी | उत्तर प्रदेश में इन महिलाओ के श्रमिक पुरुषों को भी इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी | इस योजना से संबधित पूरी जानकारी को यहाँ देख सकते है |
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana अवलोकन
योजना का नाम | मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | श्रमिक महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य में सभी वर्ग की श्रमिक महिला |
सहायता | 20,000/- से 50,000/- |
आवेदन | Online / Offline |
Official Website | https://www.upbocw.in/ |
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उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का उद्देश्य
राज्य में मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है की श्रमिक महिला एवं श्रमिक पुरुषों की पत्नियों के प्रसव के समय सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना | इस सहायता को अपने Account में सीधा प्राप्त कर सकते है | अलग – अलग Condition मे इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी |
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana महत्वपूर्ण जानकारी
- उत्तर प्रदेश की श्रमिक महिला एवं श्रमिक पुरुषों मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
- श्रमिक पुरुष जिनकी पत्नी गर्भावस्था में है तो उनको दो किस्त में कुल 6,000/- की सहायता दी जाएगी |
- श्रमिक महिला के पुत्र के जन्म लेने पर एक साथ 20,000/- की सहायता दी जाएगी |
- श्रमिक महिला के पुत्री के जन्म लेने पर 25,000/- की सहायता दी जाएगी |
- अगर श्रमिक महिला के विकलांग बालिका के जन्म होने पर उसे 50,000/- की सहायता दी जाएगी |
- इस योजना का लाभ दो संतान होने तक दिया जाएगा, इसके बाद होने वाली संतान को इस योजना से बाहर किया है |
- इस प्रकार की सहायता प्रदान कर श्रमिकों को प्रसव के समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ महिला एवं उस शिशु का भरण – पोषण हो सके |
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना पात्रता
- उत्तर प्रदेश के मूलनिवासी होने चाहिए |
- जो प्रसव होगा वो Hospital मे होना चाहिए, घर पर होने वाले प्रसव के लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा |
- श्रम बोर्ड मे महिला का Registration होना चाहिए |
- महिला की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए |
- दो प्रसव होने तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
Important Documents
- आधार कार्ड |
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- श्रम कार्ड |
- बैंक डायरी |
- प्रसव के समय Hospital के Documents |
- पुत्र / पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र |
- आंगनवाड़ी में Register होने का प्रमाण पत्र |
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana आवेदन प्रक्रिया
जिस श्रमिक महिला का प्रसव हुआ है वह एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवेदन कर सकती है | इस योजना के लिए Offline आवेदन होगा | संबधित जिले के तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी को यह Form जमा करना है | इसके साथ ऊपर लिखे गए Documents की Copy को लगाना है |
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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना से संबधित प्रश्न
किस राज्य मे Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana को लागू किया है ?
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते है ?
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत कितनी सहायता दी जाएगी ?