MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसान के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी | मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पहले चरण में राज्य में कुल Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के तहत 10 हजार के पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है |
मध्य प्रदेश का जो किसान Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana की योग्यता को रखते है वे Online Mode से Registration करके लाभ उठा सकते है और अपने खेत में पंप लगवा सकते है | इस योजन के लिए वे ही किसान आवेदन करे जो 3 हॉर्सपॉवर या इससे अधिक क्षमता वाले स्थाई कृषि पंप कनेक्शन चाहते है | इसमें 50% राशि कृषक स्वयं का वहन करनी है | यह योजना मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में लागू है | इस योजना के लिए यहाँ से Online आवेदन कर सकते है |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विभाग के तहत राज्य में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को 21 सितंबर 2023 को लागू की है | इससे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना लागू, इसका अवधि 2019 में समाप्त हो गयी | इस लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नई योजना Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana को लागू किए है, इस योजना की भी अवधि 2 साल की है |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत हर साल राज्य में कृषकों के लिए 10,000 से अधिक स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देना है | सरकार के द्वारा इस योजना के तहत कुल खर्चे के 40% सब्सिडी देगी, वही 10% तक अनुदान विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दिया जाएगा | बाकी शेष 50% तक की राशि कृषक स्वयं को वहन करनी है | मध्य प्रदेश के वे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि का स्वामित्व है वे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ उठा सकते है |
MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
विभाग | ऊर्जा विभाग |
योजन लागू | 21 सितंबर 2023 |
उद्देश्य | राज्य में स्थायी पंप कनेक्शन स्थापित करना |
लाभार्थी | स्वामित्व भूमि वाले किसान |
सहायता | 50% सब्सिडी |
आवेदन | Online |
Official Website | https://energy.mp.gov.in/en |
Notification | Download |
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को लागू कर राज्य में कृषकों के लिए स्थायी पंप कनेक्शन देना है | ताकि यह किसान अपनी खेती आसानी से कर सकते है | राज्य में खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक पैदावार के लिए सरकार किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान कर रही है | राज्य के सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है | किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और किसान लगातार कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की है |
MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana की महत्वपूर्ण जानकारी
- मध्य प्रदेश सरकार ने विद्धुत वितरण कंपनियों के साथ मिल कर राज्य में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया है |
- राज्य में कृषकों को या कृषकों के समूहों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है |
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की कुल अवधि 2 साल तक है यानि यह सितंबर 2023 में शुरू हुई और यह सितंबर 2025 तक रहेगी |
- इन दो सालों में सरकार के द्वारा राज्य में 20 हजार से अधिक स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है यानि हर साल 10,000 से अधिक स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने का लक्ष्य रहेगा |
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में लागू किया गया है और किसान इस योजना के लिए Online आवेदन कर सकते है |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना विशेषताएं
- इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि कनेक्शन पंप स्थापित करना है |
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसान को 50% ही खर्च वहन करना है बाकी में 40% सरकार, 10% विद्धुत वितरण कंपनी के द्वारा किया जाएगा |
- किसान के द्वारा स्वयं के द्वारा ट्रांसफॉर्मर (OYT) के लगाने की तुलना में इस योजना के तहत 50% ही कम खर्च वहन करना है |
- इस ट्रांसफॉर्मर (OYT) का रख – रखाव और किसी भी प्रकार सुधार करना है तो वह विद्धुत वितरण कंपनी के द्वारा किया जाएगा, किसानों इसके कोई शुल्क नहीं देना है |
- न्यूनतम 3 हॉर्सपॉवर या इससे अधिक क्षमता का कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा |
- एक किसान की अलग – अलग जगह पर भूमि होने पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत पंप का कनेक्शन दिया जाएगा लेकिन एक जमीन पर एक से अधिक कनेक्शन नहीं दिया जाएगा |
- कृषक को लागत का 50% राशि कम करनी है इसके बाद यह पंप कनेक्शन का 6 माह में पूरा हो जाना चाहिए |
- जीआईएस के द्वारा किसान की भूमि का सर्वे करने के बाद 30 दिनों के अंदर डिमांड जारी किया जाएगा | डिमांड के जारी होने के 30 दिनों तक किसान राशि जमा नहीं करता है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना पात्रता
- मध्य प्रदेश के मूलनिवासी होने चाहिए|
- किसान के पास स्वयं की भूमि का स्वामित्व होना चाहिए |
MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Documents
- आधार कार्ड |
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- भूमि स्वामित्व के Documents |
- जमाबंदी |
- बैंक डायरी |
- PNA Card |
- Mobile Number |
MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Online आवेदन प्रक्रिया
- किसान को ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश की Official Website पर जाना है |
- इसकी Website के Home Page पर Schemes Option पर Click करना है |
- यहाँ Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के link पर जा कर, Apply के link पर Click करना है |
- किसान को अपना आधार नंबर Fill करना है |
- फिर अपनी सामान्य जानकारी के साथ भूमि से संबधित जानकारी को Fill करना है |
- किस को इस योजना के तहत यहीं से लागत की 50% राशि को जमा करना है |
- इसके बाद संबधित Documents को Upload करना है |
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