Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षित कृषक युवाओ को उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एमपी के तहत ऋण देने की व्यवस्था की है | सरकार सभी वर्ग के युवाओ को इस योजना के तहत 50 हजार से 2 करोड़ तक ऋण देगी | जो कृषक युवाओ मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की योग्यता रखते है वे Online आवेदन कर सकते है |
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत Category Wise कृषक युवाओ क मार्जन सहायता दी जाएगी | कृषक युवा इस योजना के तहत अधिकतम 7 साल के लिए ऋण को प्राप्त कर सकते है | इस योजना में शामिल किसी भी बैंक से युवा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एमपी के तहत ऋण को उठा सकते है | सरकार राज्य में नए रोजगार के अवसर देने और बेरोजगार को कम करने के लिए इस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है | सभी वर्ग के युवा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तहत 16 नवंबर 2017 को राज्य में Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत कृषक युवाओ को विभिन्न बैंक से नया उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ऋण उपलब्ध करा रही है | इस योजना का संचालन कुल 12 विभागों के द्वारा किया जाएगा, अपने – अपने कार्य क्षेत्र में बजट के अनुसार काम किया जाएगा |
मध्य प्रदेश के कृषक वर्ग के शिक्षित युवाओ को सरकार मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत 50 हजार से अधिकतम 2 करोड़ तक सहायता देगी | जिन युवाओ की आयु 18 से 45 साल के बीच है और उनके पास Education Qualification में 10वीं पास है, वे नया उद्योग स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते है | यह ऋण बैंक से अधिकतम 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा | जो कृषक युवा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की योग्यता रखते है और नए उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है, वे यहाँ से Online आवेदन कर सकते है |
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
विभाग | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग |
योजना शुरू | 16 नवंबर 2017 |
उद्देश्य | कृषक युवाओ को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | कृषक युवा Students |
सहायता | 50 हजार से 2 करोड़ |
शैक्षिणीक योग्यता | न्यूनतम 10वीं पास |
आयु सीमा | 18 से 45 साल |
आवेदन | Online / Offline |
Official Website | https://msme.mponline.gov.in/ |
Notification | Download |
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को लागू करने का उद्देश्य रखा है – राज्य के कृषक Students (छात्र / छात्राएं) को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराना है | इस योजन के तहत सरकार कृषि आधारित परियोजनाओ को प्राथमिकता देगी | राज्य के कृषक वर्ग के शिक्षित युवा जो अधिक वित्तीय लागत होने के कारण वे उद्योग स्थापित नहीं कर पाते है, इस लिए सरकार इन कृषक युवाओ को इस योजना के तहत ऋण देगी |
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana – महत्वपूर्ण जानकारी
- मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में कृषि आधारित परियोजनों को प्राथमिकता देगी |
- राज्य के कृषक युवा जो शिक्षित है, इनको सरकार नया उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देगी जो बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएगी |
- इस योजना का संचालन कुल 12 विभागों के द्वारा किया जाएगा, जैसे – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, माटी कला बोर्ड, हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग आदि है |
- इस योजन के लिए कृषक युवा Online आवेदन कर सकते है |
- आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अंदर विभाग के सामने आवेदन पत्र को लाया जाएगा, इसके बाद इस आवेदन पत्र की जांच की जाएगी |
- जब बैंक को ऋण देने के लिए अनुमति दी जाएगी, तो बैंक आवेदक से किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं मांगेगी |
- ऋण मिलेने की स्वीकृति के बाद 15 दिनों के अंदर कृषक युवा के खाते में राशि जमा की जाएगी |
- यह ऋण अधिकतम 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ
- इस योजना के लिए आवेदक को 50 हजार से अधिकतम 2 करोड़ तक बैंक से ऋण दिया जाएगा |
- इस योजना के तहत पूंजीगत लागत पर मार्जन सहायता 15% यानि अधिकतम 12 लाख और जो BPL श्रेणी से है उनको मार्जन सहायता 20% यानि 18 लाख देय होगी |
- यह ऋण कुल 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा |
- प्रति वर्ष 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा लेकिन महिला उद्यमियों के लिए प्रति वर्ष 6% ब्याज अनुदान देय है |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले कृषक युवाओ के पास यह पात्रता होनी चाहिए
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए |
- कृषक वर्ग से युवा Students होने चाहिए |
- आवेदक की आयु 18 से 45 साल के बीच हो |
- आवेदक के पास न्यूनतम 10वीं पास हो |
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हो |
- इस प्रकार की अन्य योजना से लाभ नहीं लिया हो |
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana – Documents
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- आधार कार्ड |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- जाति प्रमाण पत्र |
- Education Qualification Documents |
- आय प्रमाण पत्र |
- कृषि भूमि के Documents |
- बैंक डायरी |
- PAN Card |
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Offline आवेदन प्रक्रिया
जो युवा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की योग्यता को रखते है वे इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण के लिए Offline आवेदन करना चाहते है तो वे Offline आवेदन कर सकते है | यह आवेदन Form व्यक्ति ऊपर की सारणी में दिए गए Notification से Download कर सकते है | यह आवेदन form पूरा भरना है इसके साथ Documents को लगा कर, संबधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के कार्यालय में जमा करना है |
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Online आवेदन प्रक्रिया
- कृषक युवा जो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की योग्यता को रखते है, उनको ऊपर दी गयी Official Website के link पर Click करना है |
- इसके Home Page पर Apply के link पर Click करना है |
- जिनका पहले Registration नहीं है वे Name, Email, Mobile number से Sing Up करे |
- फिर Login Option पर Click करना है |
- यहाँ सबसे पहले Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को Select करना है, फिर Mobile Number – Password से Login करना है |
- कृषक युवा को अपनी सामान्य जानकारी को भरना है |
- अपने उद्योग की जानकारी को भरना है |
- संबधित Bank details को भर कर, सारे Documents को Upload करना है |
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