Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana – मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में मजदूरों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत मदजूरों को प्रसूति सहायता – अवकाश, चिकित्सा सहायता, बच्चों को छात्रवृति, बीमा अनुग्रह सहायता आदि दी जाएगी | इस योजना के लिए यह मजदूर Offline आवेदन कर सकते है |
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिक विभाग के तहत Register सभी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है | जहां इनको मातृत्व / पितृत्व अवकाश के साथ 75 हजार का बीमा तक कवर किया जाएगा | इस Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana के लिए राज्य के सभी श्रमिक जिनकी आयु 59 साल से कम है वे आवेदन कर सकते है | यहाँ आवेदन Form का link दिया गया है, इस Form को Download कर संबधित कार्यालय में जाम करना है |
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग के तहत राज्य में 2007 में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना को आरंभ किया गया है | इस योजना का 2013 में संसोधन अधिनियम जारी किया गया है | इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है | इस योजना के लिए श्रमिक महिला और पुरुष दोनों आवेदन करके, लाभ उठा सकते है | सरकार के द्वारा इस योजना के लिए Offline आवेदन मांगे है |
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के श्रमिकों को प्रसूति सहायता पंजीकृत मजदूर तथा प्रसूति व्यय, छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार, बीमा सहायता आदि दी जाएगी | इन श्रमिकों बीमा सहायता में अधिकतम 75,000/- तक दिया जाएगा | मध्य प्रदेश में 18 से 59 साल के बीच आने वाले सभी श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है | इनके बच्चों को सरकारी संस्था में पढ़ने पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी | यहाँ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत अन्य विभिन्न प्रकार की दी जाने वाली सहायता की जानकारी को देख सकते है |
Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग |
योजना शुरू | 2007 |
उद्देश्य | श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना |
लाभार्थी | Register सभी श्रमिक |
आयु सीमा | 18 से 59 साल |
सहायता | सभी प्रकार की (वित्तीय और अवित्तीय) |
आवेदन | Offline / Offline |
Official Website | https://sambal.mp.gov.in/ |
Notification | Download |
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के श्रमिक वर्ग को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत श्रमिक महिला और पुरुष दोनों को लाभ दिया जाएगा | ताकि आर्थिक तौर से कमजोर श्रमिक समाज के सम्पन्न वर्ग में आ सकते है | सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए यह योजना शुरू की है, ताकि इनके आने वाली पीढ़ी को भी इस प्रकार वही समस्या नहीं झेलनी पड़े |
Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana – लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक और कृषि आधारित श्रमिक जो Register है वे लाभ उठा सकते है |
- इन श्रमिकों को प्रसूति अवकाश सहायता के तहत प्रथम दो प्रसूति के लिए अवकाश दिया जाएगा, इसमें महिला को 45 दिन के लिए मातृत्व अवकाश और पिता को 15 दिन के लिए पितृत्व अवकाश दिया जाएगा |
- इन प्रसूति महिला को 500/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी | इसके साथ चिकित्सा सुरक्षा भी दी जाएगी |
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चिकित्सा सहायता दी जाएगी |
- सभी वर्ग के श्रमिकों के बच्चों जो पढ़ने में मेधावी है, इनके दो बच्चों को छात्रवृति दी जाएगी, जो कक्षा 9वीं और 12वीं में अध्ययनरत हो |
- इन श्रमिकों की लड़की की 18 साल पूरे होने पर शादी के लिए विवाह प्रोत्साहन सहायता मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सहायता दी जाएगी |
- इन श्रमिकों के लिए आम आमदी बीमा योजना के तहत 30 हजार जो सामान्य मृत्यु होने पर और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार तक सहायता दी जाएगी |
- Register श्रमिक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर 2,000/- की सहायता दी जाएगी |
- जो श्रमिक इस योजना के तहत सहायता को उठान चाहते है उनके राज्य के श्रमिक विभाग के तहत 5 साल से अधिक Register करने की अवधि होनी चाहिए |
- इस Register के लिए श्रमिक को 10/- शुल्क देना होगा |
- Register श्रमिक की पूरी जानकारी समग्रह Portal पर होनी चाहिए |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना की पात्रता
- श्रमिक उस ग्राम पंचायत में नियमित रूप से कम से कम 5 साल से स्थाई निवास कर रहा हो |
- श्रमिक की आयु 18 से 59 साल के बीच हो |
- श्रमिक मजदूरी करने में सक्षम हो |
- कृषि आधारित श्रमिक आवेदन कर सकते है |
- श्रमिक के पास स्वयं की भूमि नहीं हो |
- श्रमिक राज्य के अन्य कल्याणकारी योजना के लिए रजिस्टर नहीं हो |
- श्रमिक के पास न्यूनतम 5 साल का Register हो |
Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana – Documents
- आधार कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- जाति प्रमाण पत्र |
- श्रमिक के Register Number |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- Bank डायरी |
- PAN Card |
Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana Offline आवेदन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश के रजिस्टर श्रमिकों को Mukhyamantri Majdur Suraksha Yojana के तहत विभिन्न प्रकार का लाभ दिया जाएगा | इस योजना के लिए इन श्रमिकों को Offline आवेदन करना है | यह आवेदन Form श्रमिक ऊपर की सारणी में दिए गए Notification में देख सकते है | यहाँ से Download कर, Form में जानकारी को भरना है और इस Form को संबधित जिले के विभाग कार्यालय में जमा करना है |
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मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना से संबधित प्रश्न
किस राज्य में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है ?
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के लिए कैसे आवेदन होगा ?