Old Age Samman Allowance – Haryana में वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा को शुरू किया गया है | वर्तमान में इस योजना के तहत इन वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह 3,000/- की पेंशन दी जाएगी | यह व्यक्ति Saral Haryana Portal से Online आवेदन कर सकते है |
हरियाणा में 60% से अधिक आयु वाले सभी वृद्ध व्यक्तियों को Haryana Old Age Samman Allowance मे शामिल किया गया है | इन वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है | जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से कम है उनके वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रति माह पेंशन दी जाएगी | ताकि यह व्यक्ति अपना भरण – पोषण कर सकते है |
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना क्या है ?
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत 1964 में वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया गया था लेकिन 1991 में फिर इसमें संसोधन करके वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना नाम रखा और इस योजना के तहत प्रति माह 100/- पेंशन दी जाएगी | इसी साल वृद्ध व्यक्तियों की न्यूनतम आयु सीमा 65 साल से 60 साल कर दी थी | साल 2017 में इस योजना के तहत 1800/- प्रति माह पेंशन कर दी थी लेकिन वर्तमान में इन वृद्ध व्यक्तियों के लिए 3,000/- प्रति माह पेंशन कर दी है | जो 1 जनवरी 2024 से लागू है |
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन देने के लिए राज्य में Haryana Old Age Samman Allowance को आरंभ किया है | ताकि इस योजना के तहत वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ आसानी से भरण – पोषण हो सके | यह व्यक्ति इस योजन के लिए Online आवेदन कर सकते है और ध्यान पूर्वक इस योजना की जानकारी को देख सकते है |
Haryana Old Age Samman Allowance – Summary
योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना |
राज्य | हरियाणा |
विभाग के नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
योजना शुरू | 1965 (मूल रूप में 1991) |
लाभार्थी | वृद्ध व्यक्ति |
उद्देश्य | वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता |
सहायता | प्रति माह 3,000/- |
आयु सीमा | न्यूनतम 60 साल |
आवेदन | Online |
Official Website | https://socialjusticehry.gov.in/ |
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Haryana Old Age Samman Yojana का उद्देश्य
हरियाणा राज्य में बहुत सारे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है | इन परिवारों में वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को लागू किया गया है | इस योजना के तहत इन वृद्ध व्यक्तियों हर माह पेंशन मिलेगी, जिससे यह भरण – पोषन कर सकते है | इसके साथ यह उम्र के साथ होने वाली विभिन्न बीमारियों या अन्य जरूरतों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते है |
Haryana Old Age Samman Allowance के महत्वपूर्ण बिन्दु
- हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत साल 1965 में इस Old Age Yojana को लागू किया गया है |
- फिर 1991 में संसोधन कर, इसका नाम Old Age Samman Allowance में बदल दिया गया |
- इसी साल इस योजना में न्यूनतम आयु सीमा को 65 से 60 साल कर दी |
- हरियाणा राज्य के सभी वर्ग के वृद्ध व्यक्ति जो कमजोर परिवार है वे सभी आवेदन कर सकते है |
- इस योजना के लिए यह व्यक्ति Online आवेदन कर सकते है |
- जो प्रति माह पेंशन मिलेगी, उसको इन वृद्ध व्यक्तियों के खाते में DBT के तहत जमा की जाएगी, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से होगा |
- वित्तीय वर्ष 2023 – 24 तक इस योजन के तहत कुल 1 करोड़ 78 लाख से अधिक वृद्ध व्यक्तियों को लाभ मिल चुका है |
- यह योजना पूर्णत: राज्य पोषित है |
Haryana Old Age Samman Yojana का लाभ
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ समय – समय पर हुए संसोधन के साथ बदलता गया है | शुरुआत में यह लाभ 15/- प्रति माह था, फिर 1991 में यह 100/- हो गया | साल 2017 में इस योजन के तहत 1800/- प्रति माह वृद्धों को पेंशन दी जाती थी लेकिन इसी साल यानि 2024 में इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को बढ़ा कर प्रति माह 3,000/- कर दिया गया है | राज्य के 60 साल से ऊपर की आयु वाले सभी वृद्ध व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा |
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की योग्यता
Haryana Old Age Samman Allowance के तहत लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की यह योग्यता रखी है –
- वृद्ध व्यक्ति की न्यूनतम आयु 60 साल हो |
- यह मूल रूप से हरियाणा का निवासी हो |
- इसके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक हो |
- अन्य किसी संस्था से यह व्यक्ति अगर पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वे आवेदन नहीं कर सकते है |
Haryana Old Age Samman Allowance – Documents
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन कर रहे वृद्ध व्यक्तियों को यह Documents बना लेने है –
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- आधार कार्ड |
- आय प्रमाण पत्र |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- परिवार पहचान पत्र |
- फोटो |
- Mobile Number |
- Bank डायरी |
Old Age Pension Scheme Haryana Online Apply
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार Online आवेदन कर सकते है –
- इन व्यक्तियों को हरियाणा का SARAL Portal को Open करना है, जो link दिया गया है |
- यहाँ Login Page के नीचे New Registration के link पर Click करना है, जिनका पहले Registration नहीं था |
- फिर Name, Email, Mobile से Registration करना है और Login ID – Password से Login करना है |
- आवेदन करने वाले व्यक्तियों को Old Age Samman Allowance को Select करना है और इसका Form Open करना है |
- यहाँ परिवार पहचान पत्र के नंबर को Fill करना है और उस वृद्ध व्यक्ति का नाम Select करना है |
- आधार नंबर से उस Verify करना है |
- फिर उस वृद्ध व्यक्ति की जानकारी को भरना है |
- अन्य Documents के साथ बैंक अकाउंट की जानकारी को भरना है |
MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana
Parivarik Labh Yojana Status
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना से संबधित प्रश्न
हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना 1991 में शुरू हुई थी, जो पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, जो 1965 में शुरू हूई |
राज्य के वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जो इनका भरण- पोषण करने में सहायक है |
हरियाणा के वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रति माह 3,000/- की पेंशन दी जाएगी |
जिस वृद्ध व्यक्ति की आयु न्यूनतम 60 साल है और वह मूल रूप से हरियाणा का निवासी है, इनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है वे आवेदन कर सकते है |
इस योजना की योग्यता को रखने वाले वृद्ध व्यक्तियों को Online आवेदन करना है, इस आवेदन करने का link ऊपर के लेख में दिया गया है |