PMEGP Loan Yojana – केंद्र सरकार ने देश के सभी शिक्षित वर्ग को स्वयं का उद्योग खोलने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू किया है | केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 5 लाख से 50 लाख तक नामित बैंक से सब्सिडी देने का प्रावधान किया है | अलग – अलग कार्य क्षेत्र के लिए अलग – अलग सब्सिडी मिलेगी, यहाँ एमईजीपी लोन योजना की जानकारी को देख सकते है |
एमईजीपी लोन योजना का कार्य क्षेत्र यानि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र है | 18 साल से ऊपर के सभी Candidates इस योजना के तहत बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है | यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लागू है | इस लोन में मार्जिन मनी सब्सिडी की मात्रा Category Wise अलग – अलग की है | यहाँ PMEGP Loan Yojana की अधिक जानकारी देख सकते है |
एमईजीपी लोन योजना क्या है ?
केंद्र सरकार ने 2008 में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना को लागू किया है | यह केंद्र सरकार की क्रेडिट लिंक्ड योजना है, इसकोक पूर्ववर्ती आरईजीपी और पीएमआरवाई योजना को मिलाकर बनाई गई है, केवीआईसी जो एक राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है | देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और नए उद्योग स्थापित करने के लिए यह योजना शुरू की है |
एमईजीपी लोन योजना के तहत अलग – अलग कार्य क्षेत्र के अनुसार इसमें नामित बैंक से 5 लाख से 50 लाख तक ऋण उपलब्ध करा सकती है | देश के किसी भी राज्य क्षेत्र का व्यक्ति जिसकी 18 साल से अधिक आयु है वे आवेदन कर सकते है | जो एमईजीपी लोन योजना की योग्यता को रखते है उनको Online आवेदन करना है |
PMEGP Loan Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना |
लागू की | भारत सरकार ने |
लागू हुई | 15 अगस्त 2008 में |
उद्देश्य | ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना |
लाभार्थी | 18 से अधिक ऊपर के सभी नागरिक |
सहायता | 5 लाख से 50 लाख तक |
आवेदन | Online |
Official Website | https://www.kviconline.gov.in/ |
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उद्देश्य
देश में लागू प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना का उद्देश्य इस प्रकार है – देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करना, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और टिकाऊ रोजगार के अवसर प्रदान करना, सूक्ष्म क्षेत्र को अधिक ऋण प्रवाह के लिए वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना | इस प्रकार केंद्र सरकार देश में रोजगार के अवसर दे कर, बेरोजगारी को कम करने के लिए और युवाओ को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना |
PMEGP Loan Yojana – महत्वपूर्ण जानकारी
- एमईजीपी लोन योजना को केवीआईसी अधिनियम 2006 के तहत घोषित ग्रामीण क्षेत्र – योजना केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है |
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्राम्य विकास बोर्ड के माध्यम से तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्य करेगी |
- इस योजना में केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी के बीच 30:30:40 के अनुपात कार्य किया जा रहा है |
- इस योजना के तहत केवल नई इकाइयों के लिए ही लोन दिया जाएगा |
- मौजूदा इकाइयां या जिन इकाइयों ने पहले से ही राज्य /केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, वे पात्र नहीं है |
- इस लोन योजना के तहत प्रति व्यक्ति निवेश मैदानी क्षेत्रों में 1.00 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए |
- इस लोन में परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में रु. 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र में रु. 20.00 लाख तक रहेगी |
- पीएमईजीपी योजना के तहत सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का) क्षेत्र (परियोजना/ इकाई का स्थान) Category Wise इस प्रकार है – सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण) (एससी /एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक/ महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र, आदि सहित) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना की पात्रता
- आवेदक की 18 साल तक आयु पूरी हो |
- आवेदक के पास न्यूनतम 8वीं पास मार्क्स शीट हो |
- इस योजना से लोन देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख रुपये से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में 5.00 लाख रुपये से अधिक परियोजना के लिए 8वीं पास अनिवार्य है |
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाए |
- उत्पादन आधारित सहकारी समितियाँ |
PMEGP Loan Yojana – Documents
- आधार कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- उद्योग से संबधित Documents |
- Bank डायरी |
- PAN Card |
PMEGP Loan Yojana Online आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को सारणी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की दी गयी Official Website पर जाना है |
- यहाँ Candidates को Home Page पर Online Application का Option मिलेगा, उस पर Click करना है |
- नए page में आवेदक को Application For New Unit के Apply Option पर Click करना है |
- आपके समाने Application Form खुलेगा |
- यहाँ Aadhaar Card No, EID (Enrolment ID) 24 digits, Name, Sponsoring Agency, District, Social Category, DOB, Communication Address आदि को Fill करना है |
- फिर EDP Training Undergone, Project Cost, 1st Financing Bank आदि को Fill करके Application Form के Save Option पर Click करना है |
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पीएमईजीपी योजना से संबधित प्रश्न
केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना को शुरू किया है |
केंद्र सरकार ने द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने के लिए नामित बैंक से ऋण उपलब्ध कराना |
इस योजना से न्यूनतम 5 लाख से अधिकतम 50 लाख तक ऋण दिया जाएगा |
जो व्यक्ति 18 साल से अधिक है उसके पास न्यूनतम Education Qualification 8वीं पास है वे Online Mode से आवेदन कर सकते है | इसका link ऊपर के लेख में दिया गया है |