Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकारी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) को लागू किया गया है | इस योजना के तहत इन श्रमिकों को 60 साल की आयु होने पर 3,000/- तक की प्रति माह पेंशन दी जाएगी | इन असंगठित क्षेत्र मे देश के कुल 42 करोड़ श्रमिक काम कर रहे है |
देश में असंगठित क्षेत्र जैसे – मिड दे मिल श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा श्रमिक, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, भूमिहिन खेतिहर आदि शामिल है | इन श्रमिकों को केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है | इस योजना में जीवन साथी भी शामिल हो कर नियमित अंशदान दे कर, योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक सरकारी योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी | इस योजना के तहत श्रमिक को निवेश करना होगा, उतना भी केंद्र सरकार के द्वारा निवेश किया जाएगा | इस बराबरी की भागीदारी के बाद इन श्रमिकों के 60 साल की आयु पूरी होती है तो केंद्र सरकार प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी | यहाँ PM-SYM की जानकारी को देख सकते है |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana अवलोकन
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) |
विभाग | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देना |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक |
पेंशन | प्रति माह 3,000/- |
निवेश | प्रति माह 100/- |
निवेश अवधि | 60 साल तक |
आवेदन | Online |
Official Website | https://labour.gov.in/ |
Notification | Download |
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan (PM-SYM) Yojana को लागू करने का यह उद्देश्य था की अंसगठित क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना | वरिष्ठ नागरिक होने के बाद यह पहला जैसे काम नहीं कर पाएंगे | इस लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार पेंशन देगी | ताकि यह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) महत्वपूर्ण जानकारी
- PM-SYM में अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक आवेदन कर सकते है |
- इस योजना के तहत इन श्रमिकों को प्रति माह 3,000/- की पेंशन दी जाएगी |
- श्रमिक अपनी 18 साल होते है इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है और यह 40 साल होने तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है | इसके बाद आवेदन नहीं कर पाएगा |
- इस योजना में श्रमिक जिस आयु में आवेदन कर करता है उस आयु के अनुसार श्रमिकों प्रति माह निवेश करना है | न्यूनतम 100/- प्रति माह से अधिकतम 400/- प्रति माह तक निवेश होगा | जितना श्रमिक निवेश करेगा उतना ही केंद्र सरकार निवेश करेगी | इस प्रकार श्रमिक का और केंद्र सरकार का 50:50 अनुपात में निवेश होगा |
- श्रमिक को यह निवेश अपनी 60 साल की आयु होने तक निवेश करना है |
- जब 60 साल की आयु पूरी होगी इसके बाद यह किया गया निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया निवेश पेंशन के रूप में मिलेगा |
- इस योजना के लिए आवेदन Online होगा लेकिन यह एजेंसी के जरीए किया जाएगा |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana पात्रता
- असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए |
- इसके लिए आवेदन 18 से 40 साल तक कर सकते है |
- श्रमिक की मासिक आय 15 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए |
PM-SYM Important Documents
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए आवेदन करने वाले श्रमिक के पास यह Documents होने चाहिए –
- आधार कार्ड |
- पैन कार्ड |
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- बैंक डायरी |
- वैध मोबाईल नंबर |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan (PM-SYM) Yojana के लिए श्रमिक इस प्रकार आवेदन कर सकते है –
- श्रमिकों को अपने जरूरी Documents को सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाना है |
- इसके द्वारा श्रमिक को Registration कराना है |
- इसमे Documents को Upload करना है |
- बैंक की जानकारी को भरना है |
- अंत में Form का प्रिन्ट निकाल लेना है |
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पीएम-एसवाईएम से संबधित प्रश्न
पीएम-एसवाईएम को कब लागू किया गया है ?
PM-SYM के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए श्रमिक की आयु सीमा क्या है ?
PM-SYM के तहत कितनी पेंशन प्राप्त कर सकते है ?
पीएम-एसवाईएम के लिए कितना निवेश करना होगा ?