Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana – राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के पास सिंचित भूमि और असिंचित भूमि पर ऋण देने की व्यवस्था के लिए सहकार किसान कल्याण योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत किसानों को सहकारिता विभाग के तहत 50 हजार से 20 लाख तक ऋण मिलेगा | राज्य के सभी किसान जिनके पास स्वयं की भूमि पर स्वामित्व है वे यह ऋण प्राप्त कर सकते है |
सहकारिता विभाग के द्वारा सहकार किसान कल्याण योजना के लिए 2016 में संसोधन अधिनियम जारी किया है | राज्य के सभी किसान भूमि के DLC मूल्य के 70% तक ऋण उठा सकते है | इस ऋण का उपयोग किसान किसी भी कार्य के लिए ले सकता है | इन किसानों से इस ऋण पर 11.50% की दर से वार्षिक ब्याज वसूल जाएगा | इन किसानों को यह कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा | किसान इस योजना के लिए आवेदन केन्द्रीय सहकारी बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समिति में जा कर कर सकता है |
सहकार किसान कल्याण योजना क्या है ?
जिन क्षेत्र में साल में 2 फसल होती है, जो किसान मौसम के अनुसार काफी बेरोजगार होते है, इसके साथ किसानों के पास जोत कम होने की वजह से भी अल्प रोजगार होते है, इस लिए सहकारिता की सहकार किसान कल्याण योजना से यह किसान अतिरिक्त संसाधनों को जुटाकर, यह आत्मनिर्भर बन सकता है | वे किसी साहूकार की चगुल से बच सके, इन किसानों को ऋण पर अधिक ब्याज नहीं देना पड़ता है |
राजस्थान सरकार ने सहकारिता विभाग के तहत 25 जून 2015 में सहकार किसान कल्याण योजना को आरंभ किया है | इस योजना में भूमि का स्वामित्व रखने वाले सभी किसान शामिल है | जिनके पास सिंचित भूमि है या असिंचित भूमि है, सबको इस योजना के तहत ऋण दिया जाएगा | लेकिन सिंचित भूमि वाले किसानों को अधिकत ऋण दिया जाएगा, जो अधिकतम 20 लाख होगा, वही असिंचित भूमि वाले किसानों को अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा |
Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | सहकार किसान कल्याण योजना |
राज्य | राजस्थान |
विभाग | सहकारिता विभाग |
योजना शुरू | 25 जून 2015 |
उद्देश्य | किसानों को कम ब्याज पर ऋण देना |
लाभार्थी | भूमि स्वामित्व वाले सभी किसान |
ऋण | 50 हजार से 20 लाख |
अवधि | अधिकतम 9 साल |
ब्याज दर | 11% वार्षिक ब्याज दर |
आवेदन | Offline |
Official Website | https://dipr.rajasthan.gov.in/ |
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राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का उद्देश्य
राजस्थान के किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए और किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना को शुरू किया है तथा इसके साथ विभिन्न उद्देश्य है –
- फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि किसान संसाधन को जुटाकर खेती कर सके है |
- कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव और कृषि से संबंधित होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे डेयरी पशुपालन, अंतर्देशीय मत्स्यपालन आदि के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था करना |
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे पंप सेट, स्प्रेयर, डेयरी पशु आदि के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता को पूरा करना | ‘
- किसानों को फ़सली ऋण के अलावा अन्य अवश्यताओ के लिए किसी और से संपर्क करना है या कहीं और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़े |
Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana – लाभ और विशेषताएं
- राज्य के जिन किसानों के पास भूमि स्वामित्व है वे ही इस योजना लाभ उठा सकते है |
- इस ऋण से किसान कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई संसाधन, बगवान विकास, डेयरी विकास आदि के लिए उपयोग कर सकता है |
- जिन किसानों के पास सिंचित भूमि है उनको न्यूनतम 1 लाख से अधिकम 20 लाख तक ऋण दिया जाएगा |
- वहीं जिन किसानों के पास असिंचित भूमि है उनको न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा |
- जिस कृषि भूमि को गिरवी रखा जा रहा है उसका DLC मूल्य के 70% तक ऋण मिलेगा |
- इस योजना के लिए लिया जाने वाल ऋण अधिकतम 9 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा |
- निर्धारित सीमा में ऋण चुका ने पर किसानों से 11% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा | अगर कोई किसान तय समय पर ऋण नहीं जमा करता है तो उनसे 3% अतिरिक्त दर से ब्याज दर वसूल जाएगा |
सहकार किसान कल्याण योजना का उपयोग
- कृषि यंत्रीकरण जैसे – टेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि का कार्य करने के लिए |
- सिंचाई साधन जैसे – पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य करने के लिए |
- बागवान विकास जैसे – बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, विद्युत कनेक्शन, विद्युत लाईन मरम्मत, बिजली बिल भुगतान आदि कार्य |
- डेयरी विकास जैसे – दुधारू पशु खरीद, चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण यंत्र, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि करने के लिए |
- चारा संग्रहण एवं भण्डारण करने के लिए |
सहकार किसान कल्याण योजना की पात्रता
- किसान के पास स्वयं की भूमि का स्वामित्व होना चाहिए |
- किसान संबधित जिले के राज्य या केन्द्रीय सहकारी बैंक क्षेत्र में आता हो |
- किसान संबधित सहकारिता बैंक का सदस्य हो |
- उस भूमि पर किसी अन्य प्रकार या अन्य संस्था से ऋण नहीं लिया गया हो |
Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana – Documents
- किसान का आधार कार्ड |
- भूमि के स्वामित्व होने के Documents (जमा बंदी) |
- डिमांड प्रोमेजरी पत्र |
- अविरल पत्र |
- Letter of Continuity |
- समझौता विलेख, परिकल्पना विलेख, प्रतिज्ञा विलेख, ग्रहणाधिकार पत्र |
Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान राज्य में शुरू सहकार किसान कल्याण योजना के तहत ऋण को प्राप्त करने वाले किसानों को Offline आवेदन करना होगा | यह आवेदन संबधित क्षेत्र में केन्द्रीय सहकारी बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समिति जा कर करना होगा | यहीं से Form को प्राप्त करना है और यह Form भर कर, इसी शाखा में जमा करना है | सब अधिकारियों के द्वारा Documents का सत्यापन हो जाता है तो किसानों को इस ऋण का चेक दिया जाएगा |
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सहकार किसान कल्याण योजना से संबधित प्रश्न
राजस्थान राज्य सरकार ने किसानों के लिए सहकार किसान कल्याण योजना को शुरू किया है |
राज्य के भूमि स्वामित्व रखने वाले किसानों को सहकारिता विभाग के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना |
जो किसान भूमि स्वामित्व रखते है लेकिन जिनके पास सिंचाई भूमि है उनको 1 लाख से 20 लाख तक और असिंचाई भूमि है उनको 50 हजार से 10 लाख तक ऋण मिलेगा |
इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज पर 11% वार्षिक ब्याज दर रहेगी, वही तय सीमा में ऋण नहीं जमा करने पर अतिरिक्त 3% की दर से ब्याज वसूला जाएगा |
जो किसान दी गयी योग्यता को रखे है और वे इस योजना के तहत ऋण को प्राप्त करना चाहते है उनको Offline आवेदन सहकारिता शाखा में कर करना है |