Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana – हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के 60 साल तक के व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या विकलांग होने पर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता देगी | सरकार अधिकतम एक लाख तक बीमा कवर देगी | जो नागरिक इस योजना के तहत बीमा करना चाहते है वे Online आवेदन कर सकते है |
हरियाणा राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों के लिए राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को लागू किया है | 18 से 60 साल के सभी नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है | राज्य सरकार इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता दे रही है, ताकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति सही होने तक इस राशि का उपयोग कर सकत है और संबधित व्यक्ति का इलाज भी करा सकते है | सभी नागरिक संबधित ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर जा कर आवेदन कर सकते है |
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना क्या है
हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत 1 अप्रैल 2006 को राज्य में Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana को आरंभ किया है | इस योजना के तहत राज्य के 18 साल से 60 साल के मध्य सभी नागरिकों को लाभ प्रदान करना है | इन नागरिकों का सरकार के द्वारा बीमा करवाया जाएगा, उस बीमित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना होने पर बीमा कवर दिया जाएगा |
बीमित व्यक्ति की आकस्मित तरीके से मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से विकलांग होने पर अधिकतम 1 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा | लेकिन किसी एक अंक से विकलांग होने पर 25 हजार से 50 हजार तक बीमा कवर मिलेगा | हरियाणा में 2.50 लाख से सालाना आय वाले नागरिकों को इस योजना से बाहर रखा है | इस प्रकार सरकार ने इस योजना के लिए योग्यता को रखने वाले नागरिकों से Online आवेदन मांगे है |
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana – Summary
योजना का नाम | राजीव गांधी परिवार बीमा योजना |
राज्य | हरियाणा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
योजना शुरू | 1 अप्रैल 2006 |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
उद्देश्य | दुर्घटना या आकस्मित मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता |
कुल सहायता | अधिकतम 1 लाख |
आयु सीमा | 18 से 60 साल तक |
आय सीमा | सालाना 2.50 लाख तक |
आवेदन | Online / Offline |
Official Website | https://socialjusticehry.gov.in/ |
Notification | Download |
Form | Download |
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Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana का उद्देश्य
हरियाणा में बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है और इन परिवार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या उस परिवार के सदस्य की आकस्मिक रूप से मृत्यु होने पर उसके परिवारों वालों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत होगा | राज्य के सभी नागरिकों का बीमा होगा, उसी प्रकार इस बीमा की प्रीमियम राशि के अनुसार सरकार सहायता देगी | राज्य की कार्यशील जनसंख्या को इस योजना के अंतर्गत लाना है |
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana की विशेषताएं
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की विभिन्न विशेषताएं है –
- इस योजना का क्रियान्वय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत किया जा रहा है |
- हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को हुई थी |
- हरियाणा राज्य की कार्यशील जनसंख्या को इस योजना में शामिल कर लाभ प्रदान करना है |
- इन नागरिकों का सरकार के द्वारा बीमा करवाया जाएगा, उसके बाद ही इस योजना का लाभ उठा सकते है |
- व्यक्ति की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग या शरीर के एक या दो अंक में विकलांग होने पर बीमा कवर दिया जाएगा |
- जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी है या आयकरदाता है उनको इस योजना से बाहर रखा गया है |
- हरियाणा के सभी मूल निवासी नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
- इन नागरिकों को अटल सेवा केंद्र पर जा कर ई-मित्र से Online आवेदन करना है |
- जितना बीमा कवर मिलेगा वह उस बीमित व्यक्ति के खाते में DBT आधारित जमा होगा |
- हरियाणा राज्य के वे नागरिक जिनकी सालाना आय 2.50 लाख से अधिक नहीं है उनको इस योजना में शामिल किया गया है |
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लाभ
हरियाणा राज्य में Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को इस प्रकार लाभ मिलेगा –
- बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से विकलांग होने पर 1 लाख का बीमा कवर लाभ मिलेगा |
- बीमित व्यक्ति के दो अंक के विकलांग होने पर 50,000/- का बीमा कवर लाभ मिलेगा |
- बीमित व्यक्ति के एक अंक के विकलांग होने पर 25,000/- का बीमा मिलेगा |
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana की योग्यता
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की योग्यता यह है –
- नागरिक मूल रूप से हरियाणा का निवासी हो |
- नागरिक की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो |
- नागरिक सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं हो |
- नागरिक की आयु 18 साल से 60 साल के मध्य हो |
- नागरिक का नाम मतदाता list में या राशन कार्ड में होना चाहिए |
- इस नागरिक की आकस्मिक मृत्यु या विकलांग होने पर लाभ मिलेगा |
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Documents
हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों से इस प्रकार Documents मांगे है –
- परिवार पहचान पत्र |
- आधार कार्ड |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- आय प्रमाण पत्र |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- विकलांग होने का प्रमाण पत्र |
- या आकस्मित मृत्यु हुई है तो एफआईआर की कॉपी |
- Bank डायरी |
- Photo |
- Mobile Number |
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के लिए हरियाणा के नागरिक Offline Mode से आवेदन कर सकते है | ऊपर की सारणी से यह form PDF में Download कर सकते है | इस Form को संबधित जिले के समाज कल्याण विभाग (DSWO) के कार्यालय में जाना है | आवेदन Form को भर कर और संबधित Documents को लगा कर, इस कार्यालय में जमा करना है | आवेदन Form के जमा होने पर अधिकारियों के द्वारा सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद यह बीमा कवर दिया जाएगा |
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Online Apply
जो नागरिक राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए Online आवेदन करना चाहते है वे अटल सेवा केंद्र से Online आवेदन कर सकते है | इस केंद्र पर सभी Documents को साथ में लेके जाना है | यहाँ से यह नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
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राजीव गांधी परिवार बीमा योजना से संबधित प्रश्न
हरियाणा राज्य में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को लागू किया गया है |
हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत 1 अप्रैल 2006 को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को शुरू किया है |
राज्य के कार्यशील नागरिकों के साथ दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी |
जो नागरिक इस योजना की योग्यता को रखते है उनको सरकार के द्वारा 25 हजार से अधिकतम 1 लाख तक सहायता देगी |
हरियाणा के मूल निवासी, जिनकी आयु 18 से 60 साल के मध्य है और इनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
जो नागरिक इस योजना की योग्यता को रखते है और आवेदन करना चाहते है वे Online और Offline, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते है |