UP Leprosy Pension Scheme 2024 – उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति किसी रोग के कारण दिव्यांग हुआ, जो जन्म से दिव्यांग नहीं है, इन व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, जो यूपी कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत राशि दी जाएगी | यह राशि इन व्यक्तियों को सालाना दी जाएगी, UP Leprosy Pension Scheme का Notification यहाँ देख सकते है |
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए व्यक्ति को Online आवेदन करना होगा, जो यहाँ से Direct आवेदन कर सकते है | Medical Documents में कुष्ठ रोग से दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र होना जरूरी है | ऐसे दिव्यांग जो अपना जीवन व्यापन करने में भी असमर्थ है उनको उत्तर प्रदेश सरकार 56 हजार तक राशि प्रदान कर रही है |
यूपी कुष्ठावस्था पेंशन योजना क्या है
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो कुष्ठ रोग के कारण वह व्यक्ति दिव्यांग हो गया है, जो अपना भरण – पोषण भी नहीं कर सकता है | इन व्यक्तियों को राज्य सरकार सहायता दे रही है | जो ग्रामीण क्षेत्र से है उनको 46,080/- और शहरी क्षेत्र से है उनको 56,460/- प्रति परिवार – प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी | कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए Online आवेदन किया जाएगा |
UP Leprosy Pension Scheme 2024 अवलोकन
योजना का नाम | यूपी कुष्ठावस्था पेंशन योजना |
विभाग | समाज कल्याण |
उद्देश्य | कुष्ठ रोग से दिव्यांगजनों को सहायता देना |
लाभार्थी | कुष्ठ रोग से दिव्यांग होने वाले |
राशि | 46 हजार से 56 हजार |
आवेदन | Online |
Official Website | https://sspy-up.gov.in/ |
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यूपी कुष्ठावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
UP Leprosy Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य है – जो व्यक्ति किसी ऐसे रोग से यानि कुष्ठ रोग से दिव्यांग हो गया है, Medical के अनुसार वह दिव्यांग अपना भरण – पोषण यानि जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, इन दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार सालाना सहायता दे रही है |
UP Leprosy Pension Scheme के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना में कुष्ठ रोग से दिव्यांग होने वाले व्यक्तियों को भी लाभ दिया जाएगा |
- यह दिव्यांगजन Online Mode में घर बैठे भी आवेदन कर सकता है |
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से 46,080/-, शहरी क्षेत्र से 56,460/- पेंशन मिलेगी |
- जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग को प्रति माह 3,000/- अनुदान के लिए दिया जाएगा |
- इस योजना में वे ही दिव्यांगजन आवेदन कर रहे है उनका परिवार गरीबी रेखा में हो |
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक के पास कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए |
- आयु सीमा कोई कोई निर्धारण नहीं है, किसी भी आयु वाले दिव्यांगजन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
- जो आवेदक कुष्ठ रोग के कारण हुए दिव्यांग के प्रस्ताव को उपजिलाधिकारी के द्वारा सम्पन्न होना चाहिए |
Important Documents
- कुष्ठ रोग से दिव्यांग होने का Medical प्रमाण पत्र |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- आधार कार्ड |
- बैंक डायरी |
- फोटो |
UP Leprosy Pension Scheme आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना की योग्यता रखने वाले दिव्यांगजनों को Online Mode से आवेदन करना होगा | यह आवेदन इस प्रकार होगा –
- आवेदक को सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, उत्तर प्रदेश की Official Website का link दिया है उस पर जाए |
- यहाँ इसके मुख्य पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के link पर Click करना है |
- इसके Home Page पर Online आवेदन करे के link पर Click करना है |
- यहाँ इस योजना का आवेदन form खुलेगा, इसमें व्यक्तिगत विवरण जैसे – जिला, पंचायत, आधार नंबर, Date ऑफ Birth, पिता का नाम आदि को भरना है |
- बैंक का विवरण – बैंक का नाम, खाता संख्या आदि को भरे |
- आय प्रमाण पत्र के साथ कुष्ठ रोग से दिव्यांग होने की जानकारी को भर कर, इनके Documents को Upload करना है |
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यूपी कुष्ठावस्था पेंशन योजना के महत्वपूर्ण प्रश्न
UP Leprosy Pension Scheme के लिए कैसे आवेदन करे ?
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता दी जाएगी ?
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या हों चाहिए ?