UP Nirashrit Mahila Pension Yojana – उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में प्रति की मृत्यु होने के बाद इन महिलों को भरण – पोषण के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत सरकार के द्वारा इन महिलाओ को प्रति माह 1,000/- की पेंशन देगी | इस योजना के लिए यह महिला Online आवेदन कर सकती है |
उत्तर प्रदेश में 18 से ऊपर की सभी विधवा महिला निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन करने योग्य है | उत्तर प्रदेश सरकार ने Nirashrit Mahila Pension Yojana list 2024 – 25 को भी जारी कर दिया है, जिन महिलों ने पहले आवेदन किया है वे यहाँ से list में अपना Name देख सकते है | जो विधवा महिला अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पायी है वे विभाग की Official Website से आवेदन कर सकते है | यहाँ उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की सम्पूर्ण जानकारी को देख सकते है |
निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के तहत राज्य में UP Nirashrit Mahila Pension Yojana को शुरू किया है, इस योजना को UP Vidhwa Pension Yojana के नाम से भी जाना जाता है | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी विधवा महिलाओ को प्रति माह भरण – पोषण के लिए पेंशन देगी | इन विधवा महिलाओ को प्रति माह 1,000/- की पेंशन देगी | जो भी विधवा महिला इस योजना की योग्यता को रखती है वे यहाँ से Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते है |
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो विधवा महिला है उसकी वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है वे Nirashrit Mahila Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते है | उत्तर प्रदेश ने विभाग की Website पर 2024 – 25 की विधवा list को जारी कर दिया है, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के अनुसार इस list को देख सकते है | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक इस योजना के तहत 26,12,786 विधवा महिलाओ को लाभ दिया जा चुका है |
Nirashrit Mahila Pension Yojana – अवलोकन
योजना का नाम | निराश्रित महिला पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विधवा महिलाओ को भरण – पोषण के लिए वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | सभी विधवा महिला |
सहायता | प्रति माह 1,000/- की पेंशन |
आयु सीमा | 18 साल से ऊपर |
आय सीमा | अधिकतम 2 लाख |
आवेदन | Online |
Official Website | http://samajkalyan.up.gov.in/hi |
Apply Website | https://sspy-up.gov.in/ |
Notification | Download |
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उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में बहुत सारे गरीब परिवारों की विधवा महिला जो अपना भरण – पोषण नहीं कर पाती, उनको अपनी रोजाना की जरूरों को पूरा करने के लिए किसी के सहारे रहना पड़ता है इस लिए सरकार के द्वारा Nirashrit Mahila Pension Yojana के तहत प्रति माह पेंशन दी जाएगी | इन विधवा महिलाओ को स्वयं का भरण – पोषण का अधिकारी यह योजना देती है |
Nirashrit Mahila Pension Yojana – लाभ और विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत निराश्रित महिला पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है |
- इस योजना के तहत राज्य के सभी मूल निवासी विधवा महिला लाभ उठा सकती है |
- जो विधवा महिला 18 साल से ऊपर की आयु रखी है वे आवेदन कर सकते है |
- इन विधवा महिलाओ को सरकार के द्वारा प्रति माह पेंशन दी जाएगी |
- यह पेंशन कुल 1,000/- होगी, इसमें केंद्र सरकार का 300/- और राज्य सरकार 700/- मिला कर देगी |
- यह विधवा महिला राज्य में गरीब रेखा से नीचे BPL परिवार से होनी चाहिए |
- इन विधवा महिलाओ की वार्षिक आय 2 लाख से कम है वे इस योजना में शामिल हो सकती है |
- इस प्रकार सरकार के द्वारा इस योजना के तहत कुल 26,12,786 विधवा महिलाओ को प्रति माह पेंशन देती है |
- सरकार के द्वारा यह पेंशन हर चौथे माह में महिला के खाते में जमा करेगी यानि यह पेंशन एक साल में कुल तीन किस्तों में जमा होगी |
- इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की किस्ते PFMS के माध्यम से जमा करेगी |
- जो विधवा महिला 35 साल से कम है और वह पुनर्विवाह करती है उनको सरकार के द्वारा 11,000/- की सहायता दी जाएगी |
- जिस निराश्रित महिला की बेटी शादी होती है उनको सरकार के द्वारा 10,000/- की वित्तीय सहायता देगी |
निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता
- उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो |
- इस विधवा महिला की न्यूनतम आयु 18 से ऊपर हो |
- महिला की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख तक हो |
- यह महिला राज्य या केंद्र सरकार की अन्य योजना का लाभ नहीं उठाते हो |
Nirashrit Mahila Pension Yojana – Documents
- महिला का आधार कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- जाति प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- Bank डायरी |
- PAN Card |
- Mobile Number |
Nirashrit Mahila Pension Yojana Online आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को शुरू किया है | जो विधवा महिला इस योजना के तहत दी गयी योग्यता को रखती है वे Online आवेदन कर सकती है –
- इन विधवा महिलाओ को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की Official Website के Home Page पर जाना है |
- यहाँ योजना और कार्यक्रम के Option पर Click करना है | यहाँ बहुत सारी योजनाओ के अलग – अलग आवेदन करने के link है, आवेदन करे के link पर Click करना है या
- इन विधवा महिलाओ को निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए Direct आवेदन करने के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के link पर जाना है |
- इसके Home page पर निराश्रित महिला पेंशन के Option पर Click करना है |
- यहाँ Online आवेदन करे के Option पर Click करना है |
- नए Page में Application Form Open होगा |
- यहाँ महिला को अपना जनपद को Select करना है, नगरीय / ग्रामीण को Select करके, General Information जैसे – नाम, पति का नाम, जन्म तारीख, Address आदि को भरना है |
- फिर Form में महिला को अपने Bank Details को Fill करना है |
- महिला कि आय का विवरण भर कर, जाति प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को Upload करना है |
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निराश्रित महिला पेंशन योजना से संबधित प्रश्न
उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के तहत पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को शुरू किया गया है |
जिन महिलाओ के पति की मृत्यु हो जाती है और वह गरीब परिवार से है, उनको सरकर के द्वारा प्रति माह पेंशन इस योजना के तहत देती है |
इन महिलाओ को प्रति माह 1,000/- की पेंशन मिलेगी | यह पेंशन साल मे कुल तीन किस्तों में जमा होगी | जो हर चौथे माह में जमा होगी |
उत्तर प्रदेश की मूल निवासी जो 18 से ऊपर की विधवा महिला है, इसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है वे आवेदन कर सकती है |
इन विधवा महिलाओ को इस योजना के लिए Online आवेदन करे जो एकीकृत सामाजिक पोर्टल से किया जाएगा |